बहराइच। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ख) के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान दिवस 21 अक्टूबर 2019 को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा। यह जानकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच ने दी है।
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