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Saturday, April 26, 2025 7:48:43 PM

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सिद्धार्थनगर। पुलिस अधीक्षक ने किया पुलिस लाइन्स सभागार कक्ष में समीक्षा

सिद्धार्थनगर। पुलिस अधीक्षक ने किया पुलिस लाइन्स सभागार कक्ष में समीक्षा
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार विकास शुक्ल की रिपोर्ट

सिद्धार्थनगर। गोष्ठी के माध्यम से सभी क्षेत्राधिकारीगण, समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष समस्त शाखा प्रभारी को निम्न आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया। महोदय द्वारा गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

1- लम्बित प्रारम्भिक जॉच के सम्बन्ध में शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया

2- लम्बित विभागीय कार्यवाही 14(1),14(2) के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

3-उच्चधिकारीगण से प्राप्त/ जनशिकायत के लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

4- क्षेत्राधिकारी स्तर की लम्बित विवेचना की समीक्षा कर अभियोग के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

5- धारा 363,366 भा0द0वि0 के अभियोगों में अपहृता की बरामदगी व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश/निर्देश दिये गये।

6- धारा 376,354 क,ख,ग,घ भा0द0वि0 के अपराधों में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व अभियोगों के विवेचना का निस्तारण शीघ्र करने का निर्देश दिया गया।

7- लम्बित एस0आर0 के कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

8- 06 माह से अधिक समय से लम्बित अभियोगों की समीक्षा कर अभियोग के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

9-06 माह से कम 03 माह से अधिक समय से लम्बित विवेचनों की समीक्षा कर अभियोग के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

10- अनवर्क आउट अभियोगों को विशेष प्रार्थमिकता देकर अतिशीघ्र अनावरण किये जाने एवं प्रकाश में आये संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये।

11- थानावार लम्बित पार्ट विवेचनाओं/ लम्बित पुन: विवेचनाओं के निस्तारण हेतु निर्देश दिये।

12-पॉक्सो एक्ट के अर्न्तगत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना निर्धारित समय में पूर्ण कर कार्यवाही शीघ्र-अतिशीघ्र की जायें।

13- आगामी त्यौहार दुर्गा पूजा एवं दशहरा के सम्बन्ध में की गयी तैयारी के विषय में विस्तृत जानकारी ली गयी और आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया।

14-सीसीटीएनएस पोर्टल पर कि जा रही दैनिकी अभियोग की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

15- एससी/एसटी के अभियोगों की विवेचना निर्धारित समय में पूर्ण करने एंव अनुदान की धनराशि दिलाने हेतु कार्यवाही शीघ्र-अतिशीघ्र की जायें।

16- नवीनतम संशोधित थानावार चिन्हित किये गये टाप -10 अपराधियों का अपराधिक इतिहास की स्थिति के बारे जानकारी करें तथा उन पर निरोधात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

17-आईजीआरएस पोर्टल पर लम्बित प्रार्थना पत्रों के कार्यवाही के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया।

18- चिन्हित भूमि विवादों को थाने पर नवीनतम प्रारूप में रजिस्टर तैयार कराकर अंकित किये जाने एवं विशेष प्रार्थमिकता प्रदान कर विधिक निस्तारण किये जाने हेतु निर्देश दिये।

19- जनपद के समस्त थानों के थानाक्षेत्रों में सीमा बोर्ड बनवाने हेतु निर्देश दिये गये।

20- पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र बस्ती द्वारा जनपद में भ्रमण एवं निरीक्षण के प्रस्ताविक कार्यक्रम के दृष्टिगत थाना/पुलिस लाइन्स/कार्यालयों की साफ-सफाई हेतु विस्तृत दिशानिर्देश दिये।

21- थानों पर प्रतिदिन आगन्तुकगण के आगमन पर उनके साथ शिष्टाचारित व्यवहार किये जाने एवं उनके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्रों की जांच कराकर विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये।

22- थाना परिसर में खड़े वाहनों को तरतिबवार वाहन के प्रकार के अनुसार जैसे (चार पहिया वाहन, दो पहिया वाहन, बड़ा एवं छोटा वाहन तथा प्रत्येक वाहन पर समबन्धित मुकदमा अपराध संख्या, धारा, दिनांक सूचना, सफेद पेंट से अंकित करने हेतु निर्देश दिये गये।

23- माल मुकदमाती एवं लावारिश वाहनो का यथाशीघ्र विधिक निस्तारण हेतु निर्देश दिये।

24- यू0पी0 कॉप एप, त्रिनेत्र एप सी प्लान एप,बीट पुलिससिंग के संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु निर्देश दिये।

25- थानों पर हिस्ट्रीसीटर एवं क्रियाशील अपराधियों का सत्यापन एवं अपराधियों का डोजियर तैयार किये जाने हेतु निर्देश दिये।

26- एस-10 एवं डिजिटल वालंटियर के सदस्यों को शिष्टाचारित व्यवहार एवं उनकों सक्रिय एवं अद्यावधिक किये जाने हेतु निर्देश दिया गया।

27- थाना/कार्यालय/पुलिस लाइन्स से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों को अद्यावधिक करायें जाने हेतु निर्देश दिया गया।

28- जनपद स्तर पर गठित मानिटरिंग सेल द्वारा चिन्हित जघन्य अपराधों की प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु निर्देश दिये।

29- विशेष तौर पर जनपद में घटित पॉक्सो एक्ट के अभियोगों को चिन्हित कर अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर, क्षेत्राधिकारी स्तर, थानास्तर पर चिन्हित कर प्रभावी पैरवी किये जाने एंव गवाहों को सुरक्षा प्रदान किये

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