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Saturday, April 26, 2025 7:48:41 PM

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मनोरंजन से सम्बन्धित समस्त आमोदों के अनुज्ञा/अनुमति का निरीक्षण करें एसडीएम, डीएम की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा संचालन

मनोरंजन से सम्बन्धित समस्त आमोदों के अनुज्ञा/अनुमति का निरीक्षण करें एसडीएम, डीएम की पूर्व अनुमति के बिना नहीं हो सकेगा संचालन

बहराइच 28 जून। जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनपद में चल रहे मनोरंजन से सम्बन्धित समस्त आमोदों के अनुज्ञा/अनुमति कार्य का निरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित करें कि किसी भी प्रदर्शनी/मेले में लगने वाले आमोदों, झूलों, डी.जे., विडियो डाउनलोडिंग आदि कार्य के लिए उ.प्र. चलचित्र (विनियमन संसोधन) अधिनियम-2017 तथा तत्क्रम में शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 06 जनवरी 2018 का अनुपालन सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी ने बताया कि उ.प्र. चलचित्र (विनियमन संसोधन) अधिनियम-2017 तथा शासन द्वारा जारी अधिसूचना में व्यवस्था दी गयी है कि कोई मनोरंजन, जिस पर, कर उद्रग्रहणीय हो, चाहे वह कर भुगतान करने के दायित्व से मुक्त हो या न हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना आयोजित नहीं किये जा सकते हैं। उपरोक्तानुसार दी गयी व्यवस्था के तहत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसी ऐसे मनोरंजन की अनुमति स्वयं का यह समाधान हो जाने के पश्चात् दे सकते हंै कि उस स्थल पर जहां मनोरंजन का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है, विद्युत और अग्नि सुरक्षा, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा हेतु समुचित सावधानी बरती गयी है। इस सम्बन्ध में सभी एसडीएम को निर्देश दिया गया है कि अपने क्षेत्रान्तर्गत लगने वाले मेलो में आमोदों-झूलों एवं कस्बो में संचालित विडियो डाउनलोडिंग/डीजे का संचालन बिना जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त किये न होने देें।

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