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Thursday, April 24, 2025 5:42:01 PM

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विचाराधीन महिला बन्दी की मृत्यु की न्यायिक जाॅच, 18 जून 2019 को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

विचाराधीन महिला बन्दी की मृत्यु की न्यायिक जाॅच, 18 जून 2019 को प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बहराइच 04 जून। अपराध संख्या 1578/2017 अन्तर्गत धारा 363, 366ए, 372 भा.द.सं. एवं मुकदमा अपराध संख्या 2895/2017 अन्तर्गत धारा 363, 366ए, 372/328, एस.टी.नं. 314/17, थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच में निरूद्ध विचाराधीन महिला बंदी शिव कुमारी पत्नी लक्ष्मन, निवासी गजपतिपुर, थाना कोतवाली देहात, बहराइच की मृत्यु 09 सितम्बर 2018 को रात्रि 10ः28 बजे जिला चिकित्सालय में हो गयी है। जिसकी न्यायिक जाॅच न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा की जा रही है। यह जानकारी देते हुए सिविल जज (प्र.ख.)/ए.सी.जे.एम. बहराइच नितिन पाण्डेय ने बताया कि उक्त मृतक महिला बंदी की मृत्यु के बावत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 18 जून 2019 तक न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं।

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