बहराइच 26 फरवरी। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच उपेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर बहराइच में 09 मार्च 2019 को प्रातः 10ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव बसन्त कुमार जाटव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालय में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक वादो, श्रम वादो, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन से सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृतिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, अन्य सिविल वादांे (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोश वाद) तथा प्रीलीटीगेशन धारा 138 पराक्रम्य लिखिल अधिनियम, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादांे विद्युत एवं जल बिल विवाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। श्री जाटव ने सभी सम्बन्धित से आयोजन का भरपूर लाभ उठाये जाने की अपील की है।
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