बहराइच 22 जनवरी। विद्युत वितरण मण्डल बहराइच के अधीक्षण अभियन्ता सी.पी. यादव ने जानकारी दी है कि जनपद के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए संचालित ‘‘सरचार्ज समाधान योजना’’ का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक उपभोक्ता 31 जनवरी 2019 तक समस्त उपखण्ड अधिकारी कार्यालय/जन सुविधा केन्द्र/उप केन्द्र कैश कलेक्शन काउण्टर पर अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। श्री यादव ने बताया कि 01 जनवरी 2019 से लागू की गयी है सरचार्ज समाधान योजना 31 मार्च 2019 तक प्रभावी रहेगी। समाधान योजनान्तर्गत घरेलू उपभोक्ता (एलएमवी-1) एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता (एलएमवी-2) जिनका स्वीकृत भार अधिकतम 02 किलोवाट तक है एवं निजी नलकूप उपभोक्ता (एलएमवी-5 समस्त विद्युत भार) का माह दिसम्बर 2018 तक का 100 प्रतिशत सरचार्ज माफ कर दिया जायेगा।
अधीक्षण अभियन्ता ने बताया कि पंजीकरण के समय उपभोक्ताओं को दिसम्बर 2018 तक के बिल राशि (सरचार्ज को छोड़कर) की 30 प्रतिशत धनराशि जमा कर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत उपभोक्ताओं को इस बात की सुविधा होगी कि वे अपनी सुविधानुसार संशोधित बिल का भुगतान 31 मार्च 2019 तक कर दिसम्बर 2018 तक के बिल में लगे सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि संशोधित बिल की राशि 31 मार्च 2019 तक जमा करने की दशा में जमा राशि में से रू. 2000=00 अथवा वास्तविक जमा राशि जो भी न्यूनतम होगी, जब्त करते हुए पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा तथा निरस्त पंजीकरण पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।
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