उन्नाव गैंगरेप और उसके बाद पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी सख्ती दिखाई है. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से हाईकोर्ट ने आज कहा कि आप एक घंटे के भीतर बताएं की बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करेंगे या नहीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्नाव गैंगरेप पर बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की थी.इससे पहले यूपी के डीजीपी ने कहा था कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है इसलिए गिरफ्तारी पर फैसला सीबीआई ही लेगी. वहीं आज सुबह पुलिस ने उन्नाव के बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया. गैंगरेप पीड़िता की बार-बार शिकायत के बावजूद अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी. जिसके बाद से योगी सरकार कठघरे में है.बुधवार देर रात को यूपी सरकार ने उन्नाव गैंगरेप और पीड़िता के पिता की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया था. वहीं इससे ठीक पहले बीजेपी विधायक लखनऊ के एसएसपी ऑफिस पहुंचे. अटकलें लगाई जा रही थी की वह सरेंडर कर सकते हैं. लेकिन विधायक सेंगर ने कुछ देर बाद मीडिया के सामने आकर जो कुछ भी कहा वह चौंकाने वाला था.जब कुलदीप सेंगर से एसएसपी दफ्तर आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं तो मीडिया से मिलने आया था. उन्होंने कहा, ”मैं यहां मीडिया के समक्ष आया हूं. मैं भगोडा नहीं हूं. मैं यहां राजधानी लखनऊ में हूं. बताइये क्या करूं.”2:30 PM: इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की दोबारा सुनवाई शुरू हुई, योगी सरकार को बताना है कि वो आरोपी विधायक की गिरफ्तारी करेगी या नहीं
1:30 PM: हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, योगी सरकार से पूछा- एक घंटे में बताएं बीजेपी MLA को गिरफ्तार करेंगे या नहीं. अदालत 2 बजे फिर करेगी सुनवाई.10:15 AM- इस मामले की जांच सीबीआई को दी गई है. अब सीबीआई अपनी जांच और विवेचना के बाद तय करेगी कि विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो या नहीं- ओपी सिंह, डीजीपी
10:10 AM- पीड़ता के पिता के इलाज में लापरवाही बरती गई, डॉक्टरों ने लापरवाही बरती- अरविंद कुमार,
10:08 AM- दोनों पक्षों के बयान लिए गए. लड़की के 164 के तहत दिए गए बयान में विधायक का नाम नहीं था- अरविंद कुमार, प्रमुख सचिव (गृह)
9:20 AM- गैंगरेप पीड़िता के चाचा ने एफआईआर दर्ज होने पर कहा, ”हां मुझे खुशी है, यह बहुत पहले हो जाना था. अगर यह होता तो मेरा भाई आज जिंदा होता. देखते हैं विधायक की गिरफ्तारी होती है या नहीं.”9:15 AM- पीड़िता की मां की तहरीर पर उन्नाव के माखी थाने में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज किया गया. विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366, 376, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दायर किया गया है. लटकी गिरफ्तारी की तलवार.9:10 AM- बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता के चाचा ने कहा केस काफी नहीं, विधायक की जल्द गिरफ्तारी हो
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