बहराइच 20 मई। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन ने जनपद के शिक्षण संस्थाओं से को निर्देशित किया है कि शिक्षण संस्थान में संचालित सभी वाहनों को विद्यालय वाहन मानकों के अनुरूप कराते हुए तत्काल फिटनेस करवा लें। उन्होंने बताया कि मानकों पर खरा न उतरने वाले स्कूली वाहनों के पंजीयन निलंबन व निरस्तीकरण की कार्यवाही 24 मई 2022 को सुनिश्चित कर दी जायेगी।
उन्होंने बताया कि मानक के विपरीत एवं फिटनेस समाप्त या पंजीयन निलम्बित/निरस्त कोई विद्यालय वाहन यदि सड़क पर संचालित पाया जाता है तो सम्बन्धित प्रबन्धन के विरुद्ध भी मोटर वाहन अधिनियम व भारतीय दण्ड संहिता की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा कर वैधानिक कार्रवाई अमल में लायी जायेगी। उन्होंने शिक्षण संसथाओं को सुझाव दिया है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिये 23 मई 2022 तक समस्त वाहनों की फिटनेस अवश्य करवा लें।
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