रामपुर: राजेश कुमार पुत्र श्री जमुना प्रसाद नि0 ग्राम ऐमी थाना मिलक जनपद रामपुर ने थाना मिलक पर तहरीर सूचना दी कि 09/10-06-2020 की रात्रि में अज्ञात लोगों द्वारा वादी के पुत्र ज्ञानेन्द्र उम्र करीब 22 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सम्बध्ंा में थाना मिलक पर मु0अ0सं0 202/20 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ था।
श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर, श्री शगुन गौतम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस की चार टीमें गठित की गयी थी। उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्या में प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण को बिलासपुर रोड फ्लाई ओवर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गुलजारी लाल की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 01 अदद नाजायज तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा 315 बोर कारतूस नाल में फंसा बरामद हुआ।
*गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः* –
1. गुलजारी लाल (पूर्व प्रधान) पुत्र गंगाराम नि0 ग्राम ऐमी थाना मिलक जनपद रामपुर
2. धर्मवीर पुत्र डालचन्द नि0 ग्राम ऐमी थाना मिलक जनपद रामपुर
*बरामदगीः* –
1. आला कत्ल 01 तंमचा 315 बोर 01 खोखा कारतूस नाल में फंसा हुआ बरामद हुआ।
पूछताछः- गिरफ्तार अभियुक्त गुलजारी लाल बताया कि राजेश कुमार से मेरा काफी वर्षाे से पैसो का लेने देने है। करीब 04 साल पहले मैने ज्ञानेन्द्र के पिता राजेश से अपनी खेती बाड़ी एंव जरूरत के लिये 85000/-रूपये उधार लिये थे। मैंने राजेश कुमार को लगभग 95000/-रूपये वापस कर दिये थे। उसके बाद भी राजेश कुमार से ज्ञानेन्द्र की मृत्यु से पहले अपनी लड़की की शादी का हवाला देकर 92000/- बाकी के रूपये निकलने बताते हुये वापस देने का तकादा किया। मैने राजेश कुमार को काफी समझाया परन्तु राजेश कुमार के पुत्र मृतक ज्ञानेन्द्र ने हत्या से करीब 15-20 दिन पहले फोन करके उधार के निकल रहे 92000/- रू0 माँगे तथा बुरा भला कहते हुये 15 जून तक प्रत्येक दशा में पैसे वापस लौटाने को कहा एंव हत्या से 04 दिन पूर्व मृतक ज्ञानेन्द्र ने मुझे रास्ते में अपने घर से सामने रोककर मेरी बेइज्जती भी की थी। मैं गाँव का पूर्व प्रधान भी रहा हूँ। मेरा भतीजा धर्मवीर पुत्र डालचन्द्र मृतक ज्ञानेन्द्र का बचपन का दोस्त है और उसके साथ रहता था। मैने धर्मवीर से बात करके ज्ञानेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनाना शुरू कर दी। दिनांक 09-06-2020 की रात्रि में करीब 01ः15 से 01ः30 बजे के आस-पास धर्मवीर ने मुझसे मिलकर बताया कि मौका अच्छा है। ज्ञानेन्द्र अपनी बैठक पर बरामदें में चारपाई पर अकेले लेटकर मोबाइल देख रहा है। तभी मैने ज्ञानेन्द्र को गोली मारकर हत्या कर दी। हमने सोचा था कि ज्ञानेन्द्र का झगड़ा ग्राम प्रधान सतीश नायक के लड़के अर्पित के साथ होता रहता है। इसलिए उसका नाम उछालने की कोशिश कर परिवार व पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की साथ ही साथ अभियुक्त गुलजारी लाल ने यह भी बताया कि मृतक ज्ञानेन्द्र की गाॅव बढती वर्चस्व से ईष्या थी।
*आपराधिक इतिहास-अभियुक्त गुलजारी लाल पुत्र गंगाराम नि0 ग्राम ऐमी थाना मिलक जनपद रामपुर*।
01-मु0अ0सं0 216/2006 धारा 132(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम
02-मु0अ0सं0 216(ए)/2006 धारा 147,148,149,307 भादवि0 व 07सीएलए एक्ट
03-मु0अ0सं0 783/2010 धारा 135 विद्युत अधिनियम
04-मु0अ0सं0 948/2011 धारा 379,427,506 भादवि0
05-मु0अ0सं0 246/96 धारा 147,307,336,427 भादवि0 व 125 लोक सम्पत्ति अधिनियम
अभियुक्त धर्मवीर के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही हैै।
*कार्यवाही* :-
01-मु0अ0सं0 202/20 धारा 302 भादवि बनाम गुलजारीलाल आदि 02 नफर।
02-मु0अ0सं0 207/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम गुलजारी लाल।
*गिरफ्तारी करने वाली टीमः* –
1. प्र0नि0 थाना मिलक, श्री अनिल कुमार सिंह
2. व0उ0नि0 श्री ब्रजेश कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री लईक अहमद
3. हे0का0 432 महेन्द्र सिंह
4. का0 273 रवि प्रकाश
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