पीलीभीत I इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने साढ़े सात हजार करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी रोटोमैक कंपनी के निदेशक राहुल कोठारी को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। साथ ही उनके सहयोगी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल के निदेशक सुजॉय देसाई व उदय देसाई को भी राहत नहीं दी है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 24 अप्रैल की तारीख लगाई है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर ने दिया है। तीनों को 20 मार्च को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अर्जेंसी के आधार पर तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग को लेकर ऑन लाइन याचिका दाखिल की है। केंद्र सरकार की ऒर से सहायक सॉलीसिटर जनरल ज्ञान प्रकाश ने ई-मेल से जवाब दाखिल कर अर्जी का विरोध किया था।
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