अयोध्या. उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद की अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अदालत में गोंडा जनपद के जेल अधीक्षक और जेलर के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है. यह परिवाद अधिवक्ता मार्तंड प्रताप सिंह ने दाखिल किया है. अदालत ने सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि तय की है. आरोप है कि एससी एसटी एक्ट की अदालत से रिहाई आदेश जारी होने के बावजूद गोंडा जेल के अधिकारियों ने उनके मुवक्किल की रिहाई नहीं की और पैरवी करने पर सुविधा शुल्क की मांग रखी.बता दें जनपद के इनायतनगर थाना क्षेत्र स्थित ईट गांव निवासी माफिया संजय सिंह के खिलाफ जिले के ही महाराजगंज थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 308 और लूटपाट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था. आरोप था कि महराजगंज थाना क्षेत्र के टनदौली क्रॉसिंग के पास माफिया संजय सिंह और अन्य ने एक कार सवार को रोककर असलहे से धमकाकर मारा-पीटा था और डेढ़ लाख रुपए की नकदी लूट ली थी. गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक आधार पर माफिया संजय सिंह का तबादला फैजाबाद मंडल कारागार से जनपद कारागार गोंडा कर दिया गया था. वर्तमान में वह गोंडा कारागार में निरुद्ध है. इसके बाद जिले की अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अदालत ने माफिया संजय की जमानत मंजूर कर ली थी. बेल बॉन्ड दाखिल करने के बाद एससी/एसटी एक्ट की अदालत से रिहाई आदेश गोंडा जिला कारागार को भेजा गया था.
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