सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिले के खेसरहा थाना अंतर्गत सकारपार चौराहे पर पुलिस द्वारा रामेश्वर को पीटने मामले में पीड़ित द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में जान से मारने के प्रयास के धारा को बढ़ा दिया गया है। तथा कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में इंस्पेक्टर खेसरहा राम आशीष यादव को भी तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ. धर्मवीर सिंह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा है कि पीड़ित प्रियांशु उर्फ रामेश्वर पाण्डेय पुत्र योगेन्द्र नाथ पाण्डेय निवासी ग्राम कुड़जा, थाना खेसरहा द्वारा चौकी प्रभारी सकारपार उपनिरीक्षक वीरेन्द्र मिश्र, व मुख्य आरक्षी महेन्द्र प्रसाद पर मारपीट व गाली-गुप्ता करने के सम्बन्ध में थाना खेसरहा पर दिनांक शुक्रवार को अपरान्ह लगभग 12:37 बजे तहरीर दी गई थी। जिसके आधार पर एनसीआर नं0 78/19 धारा 323,504,166 भादवि का मुकदमा दोनों पुलिसकर्मियों पर पंजीकृत किया गया था, जिसमे जांचोपरांत धारा 307 भादवि की बढ़ोत्तरी करके अपराध सं0 120/19 धारा 323,504,166,307 भादवि में तरमीम कर विवेचना अपराध शाखा से करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉ धर्मवीर सिंह ने यह भी कहा है कि इंस्पेक्टर खेसरहा राम अशीष यादव को अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न करने के फलस्वरूप जांचोपरान्त तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।
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