सिद्धार्थनगर। हाई कोर्ट में बेसिक शिक्षा में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों की बड़ी जीत हुई है। उच्च न्यायालय ने 2017 के मार्च माह से 17000₹ प्रति माह की दर से मानदेय देने का आदेश दिया है। साथ ही 9% की दर से ब्याज भी अदा करने करने को कहा है।
पूर्व माध्यमिक अनुदेशक कल्याण समिति उत्तर प्रदेश द्वारा योजित याचिका 7631/2018(अनुराग एंड अन्य) व 28505/2018 (अमित वर्मा एंड अन्य) 17000 मानदेय की याचिका में न्यायमूर्ति राजेश सिंह द्वारा आदेश सुरक्षित कर लिया गया था। जिसे 3 जुलाई को न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान रिलीज किया है।
कोर्ट ने अपने आर्डर में कहा है की मार्च 2017 से 17000 का भुगतान 2 माह में राज्य सरकार करे। 8470 भुगतान जो ये करते रहे है,17000 में शेष बचे धनराशि 8530 रु का भुगतान 9% ब्याज जोड़कर अदा किया जाय साथ ही कोर्ट ने कहा है कि 17000 से कम नही कर सकते हैं मानदेय।
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