गोंडा। जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिला मजिस्ट्रेट श्री बंसल ने बताया कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थल पर एकत्रित होकर ऐसा कोई कार्यक्रम अथवा कृत्य नही करेगा, जिससे आम जनता के बीच गलत अफवाह फैले और धार्मिक उन्माद अथवा तनाव उत्पन्न हो। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी प्रकार की कोई अफवाहे नहीं फैलायेगा और न ऐसा कोई कृत्य करेगा, जिससे शान्ति भंग की सम्भावना हो तथा कोई भी व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा छतों पर ईंट, पत्थर, सोडा वाटर की बोतल अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आंतक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों के लिए किया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी भी प्रकार से ऐसा कोई प्रचार-प्रसार नहीं करेगा या पोस्टर पम्पलेट बांटेगा या दृश्य, श्रव्य माध्यम का उपयोग करेगा, जिससे समाज के विभिन्न वर्गध्समुदायों में कटुता उत्पन्न हो एवं शान्ति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो, उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी बाजार या शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं को जबरन बंद नही करायेगा तथा रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग अवरूद्ध नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता किसी निजी भवनों व किसी वाहनों पर बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के झण्डा या बैनर या अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगायेगा। कोई भी व्यक्ति व राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार या कार्यकर्ता अपने वाहन पर कोई भी ऐसी वस्तु का प्रयोग नही करेगा जो मोटर व्हीकल एक्ट में अनुमन्य न हो।
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