आधार को लेकर देश में लंबे समय से काफी बहस हो चुकी है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया है. फैसले के मुताबिक आधार हर तरह की सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं है और कुछ शर्तों के साथ इसे वैध बताया गया. इसे सिक्योर भी बताया गया. एक रपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार आधार ऐक्ट के संशोधन के आखिरी चरण में है. इस प्रोपोजल के मुताबिक अगर कोई सिटिजन चाहे तो अपना आधार कैंसिल करा सकता है. इसमें उसका आधार नंबर, बायोमेट्रिक्स और डेटा शामिल है.रिपोर्ट के मुताबिक आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने आधार ऐक्ट में ‘ऑप्ट आउट’ क्लॉज जोड़ने का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत लोग आधार के सर्वर से अपनी बायोमेट्रिक डीटेल्स हटवा सकते हैं. The Hindu ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संशोधन की तैयारी कर ली है.इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रस्ताव कानून मंत्रालय के पास पुनरीक्षण के लिए भेजा गया है. The Hindu में छपे एक बयान के मुताबिक एक अधिकारी ने कहा है, ‘मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि आधार वापस लेने यानी कैंसिल कराने का ऑप्शन सभी को मिलना चाहिए और इसे सिर्फ कुछ लोगों के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए.’
सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्यता को लेकर अपना फैसला सुनाया. सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ आधार को वैध ठहराया. इसके साथ ही उसने आधार को अलग-अलग सेवाओं से लिंक करने की खातिर भी कई फैसले दिए. इसमें मोबाइल नंबर और बैंक खाता लिंक करने के अलावा पैन कार्ड और स्कूल में आधार की अनिवार्यता को लेकर भी टिप्पणी की है और फैसला सुनाया है.
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