आयकर रिटर्न भरने वालों के लिए अच्छी खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. पहले इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. इस तरह जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर है.दरअसल हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है जिसे बढ़ाया जाता है और इस बार भी आयकर विभाग ने रिटर्न भरने के लिए आयकरदाताओं को और समय दिया है. और इस बार तो पूरा एक महीने का अतिरिक्त समय इनकम टैक्सपेयर्स को दिया गया है. हालांकि कुछ खास टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी. वित्त मंत्रालय ने इस बात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस साल से आयकर रिटर्न समय से भरने वालों के लिए पेनल्टी का भी प्रावधान किया गया है. अगर आप समय से आयकर रिटर्न नहीं भरेंगे तो आपको 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है.1. अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपको 1 हजार रुपये की अधिकतम पेनल्टी देनी होगी.2. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोगों को 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी.3. 5 लाख रुपये से ज्यादा आय वाले लोग अगर 31 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर 2018 तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो 5000 रुपये पेनल्टी देनी होगी.4. इसके अलावा अगर 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर 31 दिसंबर 2018 के बाद बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी.सरकार द्वारा आयकर अधिनियम 1961 में धारा 234F को शामिल किया गया है जो कि 1 अप्रैल 2018 से लागू हो गई है. इसके अंतर्गत इनकमटैक्सपेयर्स को आयकर अधिनियम की धारा (139) 1 में निर्धारित तारीख के बाद आयकर रिटर्न भरने पर पेनल्टी का प्रावधान रखा गया है. अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18 (एसेसमेंट इयर 2018-19) का आयकर रिटर्न निर्धारित समय सीमा पर न भरने पर यह पेनल्टी देनी पड़ेगी.
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






