शाहजहांपुर, अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम मोहम्मद कमर ने युवती से दुष्कर्म के अभियुक्त को सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है। खुटार थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती ने 13 अक्टूबर 2017 को गांव के ही युवक रंजीत पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। युवती ने बताया कि आरोपित ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में गांव में पंचायत कर समझौते का प्रयास भी किया गया, लेकिन आरोपित भाग गया। कोई कार्रवाई न होने पर दो महीने बाद दिसंबर में उसने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया। उनके निर्देश पर खुटार पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिवेदी के तर्कों से सहमत होकर अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने रंजीत को सात वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
Janpad Shahjahanpur se jitendra Kumar Kashyap ki report
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