वाहन अधिग्रहण आदेश की अनदेखी पर भविष्य में भी होगी कठोर कार्रवाई
बहराइच 19 अप्रैल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से अधिग्रहीत किये गये वाहनों को समय से न सौपे जाने के परिणामस्वरूप सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक प्रभारी अधिकारी परिवहन वीरेन्द्र सिंह द्वारा 10 वाहन स्वामियों एवं वाहन चालकों के विरूद्ध सम्बन्धित थानो थाना कोतवाली नगर व देहात, दरगाह शरीफ, पयागपुर, मोतीपुर, जरवल रोड व फखरपुर में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
उल्लेखनीय है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु ज़ोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों के क्षेत्र भ्रमण हेतु 08 अप्रैल 2021 को कलेक्ट्रेट परिसर बहराइच में वाहन स्वामियों को वाहन/चालक सहित उपस्थित होना था। परन्तु उक्त वाहन 09 अप्रैल 2021 की पूर्वान्ह तक निर्धारित स्थान पर उपस्थित नहीं हुए जिससे निर्वाचन कार्य में व्यवधान उत्पन्न हुआ। वाहन स्वामियों द्वारा वाहन को नियत तिथि पर उपलब्ध न कराना जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 का उल्लंघन है एवं उत्तर प्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा-12 ख,ग,क (1) (ख) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 264घ (1) (ख) में विनिर्दिष्ट नियमों की अवहेलना है।
ए.आर.टी.ओ. श्री सिंह ने बताया कि वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर वाहन सं. यूपी 40टी 1004 के वाहन स्वामी एवं वाहन चालक मूल चन्द्र गुप्ता, यूपी 40टी 0951 के स्वामी हरीश चन्द्र व चालक दिनेश कुमार, यूपी 40टी 3288 के स्वामी एवं चालक निसार, यूपी 40टी 2420 के स्वामी गया प्रसाद व चालक प्रकाश, यूपी 40टी 0201 के स्वामी विनय कुमार व चालक अजय कुमार, यूपी 40टी 9072 के स्वामी भगवानदीन व चालक दिनानाथ कौशल, यूपी 42टी 7932 के स्वामी जाबिर व चालक शरीफ, यूपी 45डी 4691 के स्वामी बब्बन सिंह व चालक लज्जाराम, यूपी 34टी 0318 के स्वामी सै. अब्बास हुसैन व चालक सुरेश कुमार तथा यूपी 40टी 1138 के स्वामी फारूक खाॅन व चालक जान बाबू खाॅन के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के उल्लंघन में 16 अप्रैल 2021 को जनपद के विभिन्न थानो में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करायी गयी है।
ए.आर.टी.ओ. श्री सिंह ने सचेत किया है कि जिन वाहन स्वामियों एवं चालकों को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा निर्गत अधिग्रहण आदेश जारी हुआ है, वह अंकित तिथि, समय एवं स्थान पर वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा निर्वाचन कार्य में असहयोग मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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