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Sunday, March 16, 2025 10:08:49 PM

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जिले के 02 बेलगाम कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी एफ.आई.आर.

जिले के 02 बेलगाम कर्मचारियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी एफ.आई.आर.
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट
निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति बरती गई लापरवाही पड़ी भारी
बहराइच 21 अप्रैल। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दौरान अपने दायित्वों के प्रति लापरवाह, उदासीन तथा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर ग्राम पंचायत अधिकारी रवीन्द्र कुमार यादव के विरूद्ध थाना विशेश्वरगंज तथा ग्राम विकास अधिकारी यासिर शकील के विरूद्ध कोतवाली देहात में सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
यह जानकारी देते हुए जिला विकास अधिकारी राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि बिना किसी पूर्व सूचना के नामांकन प्रक्रिया के दौरान 19 अप्रैल 2021 से विकास खण्ड मुख्यालय से पलायित रहने के कारण ब्लाक विशेश्वरगंज के सहायक विकास अधिकारी (पं.) राजेश चैधरी द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी रवीन्द्र कुमार यादव के विरूद्ध निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अनुपस्थित रहने के कारण पंचायती राज अधिनियम की धारा 12 (ख)(ग) एवं भा.द.सं. 1860 की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
इसी प्रकार ब्लाक तेजवापुर अन्तर्गत ग्राम विकास अधिकारी यासिर शकील जिनके पास ग्राम पंचायत बिलासपुर, भिरवा, सरपतहा एवं भोगियापुर का प्रभार है, बिना किसी पूर्व सूचना व अवकाश के 13 अप्रैल 2021 से कार्यालय तथा क्षेत्र से अनुपस्थित हैं। जबकि 18, 19 एवं 20 अप्रैल 2021 को कार्यालय द्वारा बुलाये जाने पर भी विकास खण्ड मुख्यालय पर उपस्थित नहीं हुए। श्री शकील द्वारा 13 अप्रैल 2021 से अब तक व्हाट्सअप ग्रुप पर भी कोई रिस्पाॅस नही दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बीडीओ तेजवापुर द्वारा पूर्व में ही समस्त सचिवों को अपने से सम्बन्धित बूथ व मतपेटिकाओं को अपनी देख-रेख में चेक कर सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिये गये थे। श्री शकील द्वारा निर्वाचन से सम्बन्धित उक्त महत्वपूर्ण कार्य भी नहीं किया गया। इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है। जिससे शासकीय कार्य बाधित हो रहा है। उक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी यासिर शकील के विरूद्ध बीडीओ तेजवापुर चन्द्रभूषण यादव द्वारा कोतवाली देहात में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।
जिला विकास अधिकारी श्री मिश्र ने बताया कि निर्वाचन जैसे अतिमहत्वपूर्ण व अपरिहार्यता वाले कार्य को सम्पन्न कराये जाने हेतु प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों व अन्य सम्बन्धित की उदासीनता को जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) शम्भु कुमार द्वारा अत्यन्त गम्भीरता से लिया जा रहा है। श्री मिश्र ने निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्मिकों को सुझाव दिया है कि अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी मुस्तैदी के साथ करें, अन्यथा की स्थिति में सभी सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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