कोविड महामारी में परिवार के मुखिया की मृत्यु होने वाले अनु.जाति के परिवार होंगे अर्ह
बहराइच 17 जून। जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. नलिन राज ने बताया कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा आशा एवं पं दीन दयाल उपाध्याय आटा/मशाला चक्की योजना संचालित किया जा रहा है। आशा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे लाभार्थी जिनके परिवार के मुखिया का कोविड महामारी से मृत्यु हो गयी हो उन लाभार्थियों को विभाग द्वारा 1-5 लाख रूपये तक का ऋण दिया जाता है जो 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा शेष 80 प्रतिशत ऋण के रूप में होगा।
जनपद के अनुसूचित जाति के अस्थाई निवासी, जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 03 लाख रूपये, परिवार के मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की कोरोना महामारी से मृत्यु हुई हो, मृतक की आयु मृत के समय 18 से 60 वर्ष के मध्य हो, ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र 20 जून 2021 तक जिला प्रबन्धक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. बहराइच के कार्यालय में जमा कर सकते है। उन्होनें बताया कि इसी प्रकार पं दीन दयाल उपाध्याय आटा/मशाला चक्की योजना में रू. 20 हजार का ऋण दिया जाता है जिसमें 10 हजार रूपये अनुदान के रूप में तथा 10 हजार रू. ऋण के रूप में दिया जायेगा। इस योजना का लाभ जनपद की स्थायी निवासी अनुसूचित जाति की महिला जिसकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 56460 रू. एवं ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रू. हो लाभ प्राप्त कर सकती है।
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