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Sunday, March 23, 2025 10:36:25 AM

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण 20 जून से

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण 20 जून से
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

उचित दर दुकानें प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी

बहराइच 19 जून। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अन्तर्गत जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को नियमित खाद्यान्न का वितरण माह जून 2021 की 20 तारीख से 30 तारीख तक किया जायेगा। वितरण अवधि में उचित दर दुकानें प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुली रहेगी।
उन्होनें बताया कि वितरण में अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों को प्रति राशन कार्ड 20 किलो.ग्रा. गेहूॅ एवं 15 किलो.ग्रा. चावल कुल 35 कि.ग्रा. खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट (03 किग्रा. गेहूॅ तथा 02 किग्रा. चावल) कुल 05 किग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा।
अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को खाद्यान्न का वितरण निःशुल्क किया जायेगा। वितरण अवधि में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड धारक को प्रति राशन कार्ड 03 किग्रा. चीनी का वितरण भी किया जायेगा परन्तु चीनी का वितरण सशुल्क किया जायेगा। जिसके लिए अन्त्योदय कार्ड धारक को 18 रू. प्रति किलो की दर से उचित दर विके्रता को भुगतान करना होगा। वितरण कार्य ई-पास मशीन द्वारा आधार प्रमाण्ीकरण के माध्यम से किया जायेगा। ऐसे लाभार्थी जिनका अंगूठा ई-पास मशीन पर किसी तकनीकी कारण से मैच नही होता है अर्थात् आधार प्रमाणीकरण की प्रकिया पूर्ण नहीं हो पाती है उन्हें माह जून की 30 तारीख को मोबाइल ओटीपी वैरीफिकेशन के माध्यम से वितरण किया जायेगा। वितरण के समय कोविड-19 के सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन शत प्रतिशत सुनिश्चित कराया जाय।

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