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Wednesday, April 23, 2025 5:44:44 PM

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गुण्डा एक्ट के तहत 04 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 07 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

गुण्डा एक्ट के तहत 04 अपराधियों को ज़िला मजिस्ट्रेट ने किया जिला बदर 07 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच 01 जनवरी। जनपद में आसन्न विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एंव शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने तथा विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 04 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 07 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थित दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कैसरगंज अन्तर्गत नि. डिहवा शेर बहादुर मो. सोनू पुत्र अब्बास अली, थाना कोतवाली मुर्तिहा के अमृतपुराकांटा नि. गुलशन कुमार पुत्र रमेश कुमार व प्रधानपुरवा दा. मंझरा नि. पवन कुमार पुत्र जियालाल तथा थाना रिसिया के सुभाष नगर दा. बंगलाचक नि. कुंज बिहारी पुत्र सीता राम को 06 माह के जिला बदर किया गया है।
इसके अलावा थाना रिसिया के रविदास नगर नि. भूरे पुत्र दिलदार, गुरचाही दा. बलभद्दरपुर नि. अफसर पुत्र कल्लू, थाना कैसरगंज अन्तर्गत कन्दैला नि. आबिद पुत्र अमीन, थाना फखरपुर अन्तर्गत परसेण्डी नि. अब्दुल कलाम पुत्र यार मोहम्मद, थाना नवाबगंज अन्तर्गत राजापुर दा. जलालपुर नि. सलीम उर्फ छंगा पुत्र लियाकत अली, मैनू उर्फ मैनुद्दीन पुत्र जुमई तथा शब्बीर पुत्र मौलवी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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