Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Monday, April 28, 2025 4:07:25 PM

वीडियो देखें

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु पीठासीन अधिकारी ने की बैठक विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बैंकों के साथ की वर्चुअल बैठक

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित वादों के निस्तारण हेतु पीठासीन अधिकारी ने की बैठक विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने बैंकों के साथ की वर्चुअल बैठक

बहराइच 06 मार्च। जनपद में 12 मार्च 2022 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से सम्बन्धित अधिकाधिक वादों का निस्तारण कराये जाने के उद्देश्य से शनिवार को गेंदघर स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बहराइच के पीठासीन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित प्री-ट्रायल बैठक में 20 पत्रावलियों में सुलह-वार्ता करायी गयी, जिसमें 03 पत्रावलियों में सुलह-वार्ता सफल रही तथा शेष पत्रावलियों में पक्षकारों द्वारा कुछ समय की याचना की गयी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव की मौजूदगी में आयोजित बैठक में पीठासीन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने मौजूद बीमा कम्पनी के अधिकारियों, अधिवक्तागण तथा याचीगणों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में कराने का प्रयास करें।
उल्लेखनीय है कि शनिवार को ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती यादव द्वारा वर्चुअल माध्यम से बैंक अधिकारियों के साथ तीसरी बैठक करते हुए निर्देशित किया कि अधिकाधिक संख्या में मामलों को चिन्हित कर उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाय। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि सभी शाखाओं पर लोक अदालत में बैंक वसूली से संबंधित मामलों के निस्तारण के लाभ का उल्लेख करते हुए बैनर्स लगाया जाना सुनिश्चित करें ताकि आमजनमानस 12 मार्च 2022 को आयोजित लोक अदालत का भरपूर लाभ प्राप्त कर सकें। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि मामलों के निस्तारण के लिए पक्षों के साथ सुलह वार्ता पूर्व में ही कर ली जाय इससे लोक अदालत के अवसर पर अनावश्यक भीड़-भाड़ नहीं होगी।
सचिव द्वारा बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया कि समस्त अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लोक अदालत में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड़ से बचाव हेतु जारी दिशा-निर्देशों का किसी प्रकार से उल्लंघन न होने पाये। बैठक के दौरान बैंक अधिकारियों से अब तक चिन्हांकित किये गये वादों तथा लोक अदालत को सफल बनाने में आ रही बाधाओं के बारे में पूछा गया तथा इस संबंध में उनके सुझाव भी प्राप्त किये गये।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *