बहराइच 07 जुलाई। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 01 अपराधी के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 01 व्यक्ति को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थित दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना हुज़ूरपुर अन्तर्गत नि. करैला शहबाज़पुर के गजेन्द्र कुमार पुत्र मंगरे प्रसाद तथा थाना जरवल रोड अन्तर्गत निवासी मुस्तफाबाद अवनीश मिश्रा उर्फ पिन्टू पुत्र अच्चिदानन्द को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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