बहराइच 30 सितम्बर। जिला दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी वी.पी. सत्यार्थी ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन) तथा कुष्ठावस्था पेंशन योजनान्तर्गत समस्त दिव्यांगजनों के लिए आधार ऑथेन्टीकेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आधार ऑथेन्टीकेशन हेतु लाभार्थी स्वयं या किसी साईबर कैफे, जनलोकवाणी केन्द्र के माध्यम से विभागीय पोर्टल एसएसपीआई-यूपी डाट जीओवी डाट इन पर उपलब्ध विकल्प में जाकर मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त कर आधार ऑथेन्टीकेशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं।
श्री सत्यार्थी ने यह भी बताया कि यदि दिव्यांगजनों को पेंशन में आधार ऑथेन्टीकेशन की प्रक्रिया पूर्ण करते समय कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो विकास भवन स्थित उनके कार्यालय में बैंक पासबुक, आधार कार्ड एवं मोबाइल नम्बर के साथ उपस्थित होकर आधार ऑथेन्टीकेशन करा सकते हैं। आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न होने पर पेंशन की द्वितीय किश्त में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
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