बहराइच 02 अक्टूबर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी बहराइच मनोज ने बताया कि गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचक क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार किये जाने हेतु गोरखपुर-फैजाबाद खण्ड स्नातक निर्वाचक क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/आयुक्त गोरखपुर मण्डल द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 के नियम 31 (3) के अन्तर्गत नोटिस का प्रकाशन 01 अक्टूबर 2022 को कर दिया गया है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य रूप से निवासी है और 01 नवम्बर 2022 से कम से कम तीन वर्ष पहले या तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है अथवा समतुल्य अर्हता रखता है तो वह निर्वाचक नामावली में शामिल होने का पात्र है। तीन वर्ष की अवधि का परिकलन उस तारीख से किया जाएगा जब से विश्वविद्यालय या अन्य सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा अर्हक डिग्री परीक्षा का परिणाम घोषित और प्रकाशित किया गया था।
श्री मनोज ने बताया कि निर्वाचन क्षेत्रों की मौजूदा निर्वाचक नामावली में शामिल नामों वाले सभी व्यक्तियों को विहित फार्म-18 में मुद्रित आवेदन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है। हस्तलिखित, टंकित, साइक्लोस्टाइल किए गए निजी तौर से मुद्रित/डाउनलोड किए गए फार्म भी स्वीकार किए जाएंगे। श्री मनोज ने बताया कि प्रकाशित नोटिस की प्रति समस्त उप जिलाधिकारी/नाम निर्दिष्टि अधिकारी, सहायक पदनामित अधिकारी, डीआईओएस व बीएसए को भी प्रेषित की गई।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






