बहराइच 07 नवम्बर। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने विकास खण्ड तेजवापुर के ग्राम आदिलपुर के किसान राज कुमार शर्मा पुत्र लल्लूराम के गाटा संख्या 212 पर जाकर धान की क्राप कटिंग करायी। कृषक राज कुमार के खेत में 52.89 कुण्टल प्रति हेक्टेयर धान की ऊपज प्राप्त हुई तथा जलील पुत्र सूबेदार के गाटा संख्या 170 में 42.31 कुण्टल प्रति हेक्टेयर धान की उपज प्राप्त हुई। क्राप कटिंग के अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने जिला सांख्यिकीय अधिकारी नरेन्द्र कुमार गुप्ता को निर्देश दिया कि बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण नष्ट हुई फसलों से जनपद के सभी बीमित कृषकों को नियमानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाये। श्री गुप्ता ने जिलाधिकारी को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत जनपद में खरीफ 2022 में कुल 01 लाख 12 हजार कृषकों ने फसल बीमा कराया है जिसमें गैर ऋणी किसानों की संख्या 55053 है। श्री गुप्ता ने यह भी बताया कि जनपद में गैर ऋणी बीमित कृषकों की संख्या प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। जबकि महोबा जिले में गैर ऋणी बीमित कृषकों की संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है।
श्री गुप्ता ने बताया कि खरीफ 2021 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 80112 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया था जिसमें से 28077 बीमित कृषकों को 20 करोड़ 72 लाख रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया है। इसके अलावा रबी 2021-22 में 13 हजार बीमित कृषकों को 03 करोड़ 43 लाख रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान मौसम में क्राप कटिंग का शत-प्रतिशत कार्य भारत सरकार द्वारा विकसित किये गये सी.सी.ई. एग्री एैप के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्व विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सी.सी.ई. एग्री एैप डाउनलोड करके 282 स्मार्ट फोन का वितरण किया गया है। क्राप कटिंग के पश्चात राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा डाटा लोड करते ही सम्बन्धित डाटा एैप के माध्यम से सीधे राजस्व परिषद को पहुॅच जाता है।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने सी.सी.ई. एग्री एैप के माध्यम से जनपद में शत-प्रतिशत हो रहे क्राप कटिंग कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे लोगों में क्राप कटिंग के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी तथा इस कार्य में पारदर्शिता भी आयेगी। उन्होंने कृषकों को यह भी सुझाव दिया अपनी धान की उपज को नजदीकी क्रय केन्द्र पर ले जाकर शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेंचे। डॉ. चन्द्र ने बताया कि शासन द्वारा सामान्य धान के लिए रू. 2040=00 तथा ग्रेड-ए धान के लिए रू. 2060=00 प्रति कुण्टल निर्धारित है। फसल बिक्री करते समय बिचौलियों से सावधान रहें।
उन्होंने किसानों से अपील की कि अपने खेतों में पराली न जलाये। इससे खेत की उर्वरा शक्ति कमजोर होती है एंव प्रदूषण फैलता है। उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि पराली जलाना दण्डनीय अपराध है डीएम ने कहा कि अब तक जनपद में तीन किसानों के विरुद्ध अर्थदण्ड की वसूली हेतु नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने किसानों से आहवान किया कि पराली को अपने आस-पास मौजूद गौशलाओं को दान करें अथवा पराली के बेहतर प्रबन्धन से खेत की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करें। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सुभाष सिंह धामी, नायब तहसीलदार सदर हबीबुर्रहमान अंसारी, जिला सांख्यिकीय अधिकारी नरेन्द्र कुमार गुप्ता, डीजीसी अजय कुमार शर्मा, बीमा कम्पनी एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स के जिला समन्वयक मुकेश कुमार, कौशल रावत व शिवेन्द्र शाही सहित राजस्व कर्मी व कृषक मौजूद रहे।
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