बहराइच 08 फरवरी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी ने बताया कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्लभ वर्ग अनु.जाति, अनु.जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एच.आई.वी., कैंसर पीड़ित माता-पिता अथवा अभिभावकों के बच्चों, निराश्रित बेघर बच्चो, निशक्त व दुर्बल वर्ग का बच्चों तथा बी.पी.एल. वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 01 व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं लाटरी हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण का रोस्टर निर्धारित कर दिया गया है।
बीएसए श्री तिवारी ने बताया कि लक्षित वर्ग के इच्छुक व्यक्ति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई.डी., राशन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स, बैंक पास बुक इत्यादि में से किसी 01 अभिलेख के साथ विभागीय वेबसाइट आरटीई25यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
बीएसए ने बताया कि सम्बन्धित शासनादेश तथा आवेदन-पत्र का प्रारूप व तत्सम्बन्धी दिशा निर्देश सर्व शिक्षा अभियान की वेबसाइट यूपीईएफए डाट कॉम पर उपलब्ध है। श्री तिवारी ने बताया कि प्रवेश के सम्बन्ध में अन्य जानकारी के लिए समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) सर्व शिक्षा अभियान के मो.न. 9415904392 अथवा सम्बन्धित ब्लाक बीईओ से संपर्क किया जा सकता है। श्री तिवारी ने बताया कि प्रथम चरण के लिए 28 फरवरी, द्वितीय के लिए 06 अप्रैल तथा तृतीय चरण के लिए आवेदन की अन्तिम तिथि 12 मई 2023 निर्धारित की गई है।
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