बहराइच 03 अप्रैल। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह ने बताया कि प्रायः क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान देखने में आता है कि जनपद के कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/होटलों/फास्ट फूड के ठेलों आदि पर कामर्शियल सिलेण्डरों के स्थान पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अनधिकृत उपयोग किया जा रहा है, जो एल.पी.जी. कंट्रोल आर्डर-2000 में निहित प्राविधानों का स्पष्ट उल्लघन है।
डीएसओ श्री सिंह ने ऐसे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/होटलों/फास्ट फूड ठेलों आदि के स्वामियों एवं संचालकों को निर्देशित किया है कि वे अपने निकटवर्ती गैस एजेंसी से कामर्शियल गैस सिलेण्डर का कनेक्शन प्राप्त कर उसका उपयोग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में करें। श्री सिंह ने सचेत किया है कि यदि भविष्य में जाँच के दौरान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों का अनाधिकृत रूप से पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। जिसके लिये सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे।
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