Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Thursday, March 27, 2025 5:05:20 PM

वीडियो देखें

पेंशनर की मृत्यु की सूचना कोषागार को देना परिजनों का नैतिक कर्तव्य: वरिष्ठ कोषाधिकारी

पेंशनर की मृत्यु की सूचना कोषागार को देना परिजनों का नैतिक कर्तव्य: वरिष्ठ कोषाधिकारी

भू-राजस्व बकाये की भांति होगी अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली

बहराइच 24 सितम्बर। वरिष्ठ कोषाधिकारी नरोत्तम शरण ने बताया कि ऐसे प्रकरण कोषागार के संज्ञान में आये हैं जिनमें पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने के उपरांत उनके परिजनों द्वारा इसकी सूचना कोषागार कार्यालय को नहीं दिये जाने के कारण से बाद में जानकारी मिलने पर अधिक भुगतान हुई धनराशि की वसूली की कार्यवाही करनी पडती है। जिससे सम्बन्धित परिजनों को भी अपरिहार्य स्थिति का सामना करना पड़ता है।

वरिष्ठ कोषाधिकारी श्री शरण ने सभी सम्बन्धित से अपेक्षा की है कि यथास्थिति पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर सम्बन्धित कोषागार को तत्काल सूचित करें। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का नैतिक एवं विधिक कर्तव्य भी है। उन्होंने सम्बन्धित को सचेत किया कि ऐसे किसी भी प्रकरण में मृत्यु की सूचना के अभाव में हुई अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली बैंक के माध्यम से अथवा भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किये जाने की कार्यवाही की जायगी।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *