बहराइच 08 नवम्बर। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल बहराइच सुरेश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु 08 नवम्बर से 31 दिसम्बर 2023 तक एक मुश्त समाधान योजना लागू की जा रही है। श्री कुमार ने बताया कि यह योजना तीन चरणों में लागू होगी। जिसका प्रथम चरण 08 नवम्बर से 30 नवम्बर, द्वितीय चरण 01 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तथा तीसरा चरण 16 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक संचालित होगा। एकमुश्त समाधान योजना के तहत समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की गयी है। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की सुविधा का विकल्प भी दिया गया है।
अधी.अभि. श्री कुमार ने बताया कि योजना के अन्तर्गत विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को एकमुश्त भुगतान या किश्तों के माध्यम से अपने जुर्माने की राशि के निस्तारण पर छूट का अवसर प्रदान किया गया है। एक किलोवाट तक भार वाले उपभोक्ता द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण में पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100 प्रतिशत की छूट तथा तीसरे चरण में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार प्रथम एवं द्वितीय चरण में 12 किश्तों में भुगतान पर 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसी प्रकार 01 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं को प्रथम चरण में पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत, द्वितीय में 80 तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
श्री कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं को अपने बिलों को किश्तों में भुगतान का भी विकल्प उपलब्ध रहेगा। किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 03 डिफाल्ट की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 02 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 06 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 06 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी। इसी प्रकार निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में भी छूट प्राप्त होगी।
अधी.अभि. श्री कुमार ने बताया कि उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट यूपीपीसीएल डाट ओआरजी पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता बिल में संशोधन के लिए योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधि.अभि. व एसडीओ. के कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी विभागीय वेबसाइट के उपभोक्ता कार्नर सेवा पर बिल सुधार अनुरोध पेज पर जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकते तथा स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख भी कसते हैं।
अधी.अभि. श्री कुमार ने बताया कि विद्युत चोरी के प्रकरणों में उपभोक्ता देय धनराशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके उपरान्त शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 03 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिये नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता पाये जाने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलें भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आर.सी. निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
अधी.अभि. श्री कुमार ने विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को इस योजना का व्यापक लाभ देने के लिये योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार करें। साथ ही बकायेदार उपभोक्ताओं से सम्पर्क करके उन्हें लाभ दिलाया जाये। उपभोक्ताओं के बिलों में संशोधन के लिए अपने अपने क्षेत्रों में लगातार कैम्पों का भी आयोजन सुनिश्चित करें। श्री कुमार ने विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि एकमुश्त समाधान योजना का भरपूर लाभ उठायें।
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