02 तहसीलदारों का माह जनवरी का वेतन हुआ बाधित
संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर मिलेगी प्रतिकूल प्रविष्टि
बहराइच 10 जनवरी। तहसील पयागपुर में लेखपालवार/ग्रामवार ‘‘मास्टर रजिस्टर’’ तैयार न होने तथा विगत 06 जनवरी को आयोजित होने वाले सम्पूर्ण समाधान दिवस में चकमार्ग की पैमाइश, मेढ़बन्दी व अन्य भूमि सम्बन्धी प्राप्त होने वाले अधिकांश प्रार्थना-पत्रों के बारे में शिकायतकर्ताओं द्वारा यह भी बताये जाने पर कि उनके द्वारा पूर्व में भी इस आशय के प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं। जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा पूछने पर तहसीलदार द्वारा अनभिज्ञता दर्शायी गई। उल्लेखनीय है कि डीएम द्वारा सभी तहसीलों को आदेशित किया गया था कि बार-बार प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना-पत्रों का पूर्ण विवरण के साथ निस्तारण का विवरण मास्टर पंजिका में दर्ज किया जाय जिससे ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर उसका गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध ढंग से त्वरित निस्तारण कराया जा सके।
इसी प्रकार राजस्व परिषद के सर्वाेच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों में सम्मिलित रियल टाइम खतौनी कार्य के सम्बन्ध में डीएम व सीआरओ के मौखिक निर्देश के बावजूद तहसीलदार मिहींपुरवा (मोतीपुर) व पयागपुर द्वारा रूचि न लेने तथा विगत 01 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी खतौनी जांच हेतु प्रेषित न करने का डीएम ने कड़ा संज्ञान लेते हुए इस स्थिति को उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना का प्रतीक मानते हुए तहसीलदार पयागपुर एवं मिहींपुरवा (मोतीपुर) का माह जनवरी, 2024 का वेतन अग्रेतर आदेशों तक बाधित करते हुये सम्बन्धित को अपना लिखित स्पष्टीकरण 07 दिवस में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। डीएम ने सचेत किया कि स्पष्टीकरण संतोषजनक न पाये जाने की दशा में सम्बन्धित अधिकारियों को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि से दण्डित किया जायेगा।
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