मतदान की तिथि 04 व 05 मई 2024 निर्धारित
बहराइच 29 अप्रैल। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 केे मतदान में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांगजन मतदाताओं तथा कोविड-19 के संदिग्ध या प्रभावित मतदाताओं को वैकल्पिक सुविधा के रूप में पोस्टल बैलट से मतदान कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। जिले के 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांगजन मतदाताओं के मतदान हेतु 04 व 05 मई 2024 की तिथियॉ निर्धारित की गयी है। ऐसे मतदाता जो किन्हीं कारणों से 04 मई को मतदान नहीं कर पायेंगे उन्हें 05 मई 2024 को दोबारा मतदान का अवसर मिलेगा।
जनपद के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार यदि बुज़ुर्ग व दिव्यांजन मतदाताओं की बात की जाय तो विधानसभा निर्वाख्न क्षेत्र बलहा में 80 वर्ष से अधिक आयु के 21 व दिव्यांगजन कटेगरी के 15 कुल 36 मतदाता चिन्हित हैं। इसी प्रकार नानपारा में 18 बुज़ुर्ग व दिव्यांग 17 कुल 35, मटेरा में 09 बुज़ुर्ग व दिव्यांग 08 कुल 17, महसी में 17 बुज़ुर्ग व दिव्यांग 08 कुल 25, बहराइच में 18 बुज़ुर्ग व दिव्यांग 13 कुल 31 इस प्रकार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र-56 (अ0जा0) बहराइच में कुल 144 मतदाता जिनमें 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 83 व दिव्यांगजन कैटेगरी के 61 मतदाता है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बहराइच अन्तर्गत विशेष कैटेगरी के मतदाताओं के मतदान हेतु विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बलहा व नानपारा के लिए 03-03 तथा मटेरा, महसी व बहराइच के लिए 02-03 टीमें बनाई गई हैं। जबकि 02 टीमें रिज़र्व में रहेंगी।
जनपद के बुज़ुर्ग व दिव्यांगजन मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुरूप बैलैट मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि प्रत्येक मतदान दल में पीठासीन अधिकारी स्तर के 02 मतदान कार्मिक तथा 01 माइक्रोआब्ज़र्वर की नियुक्ति की गयी है। साथ ही प्रत्येक दल में 01 वीडियोग्राफर तथा मानक के अनुरूप सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। डीएम ने यह भी बताया कि के.डी.सी. में आयोजित मतदान कार्मिकों के द्वितीय प्रशिक्षण के कार्मिकों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी।
डीएम ने 80 वर्ष से अधिक आयु व दिव्यांगजन मतदाताओं के मतदान हेतु गठित पोलिंग पार्टियों को निर्देश दिया है कि मतदान दिवस 04 व 05 मई 2024 को प्रातः 08ः30 बजे कलेक्ट्रेट परिसर पहुॅच कर आर.ओ./ए.आर.ओ. से मतदान हेतु सामग्री, मतपेटी एवं मतपत्र, वाहन आदि प्राप्त कर प्रत्येक दशा में 09ः00 बजे तक मतदान हेतु प्रस्थान कर जायेंगे। गन्तव्य स्थल पर पहुॅच कर बी.एल.ओ. से सम्पर्क कर आयोग द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार मतदान कराकर तत्सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण करायेंगे।
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