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Tuesday, July 8, 2025 6:33:28 AM

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गुण्डा एक्ट के तहत 01 अपराधी हुआ जिला बदर 01 व्यक्ति को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

गुण्डा एक्ट के तहत 01 अपराधी हुआ जिला बदर  01 व्यक्ति को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

 

बहराइच 08 जून। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 01 अपराधी के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। जबकि 01 अपराधी को अपने सम्बन्धित थानें में 06 माह उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा के मोहल्ला कायस्थ टोला नि. अनिल सिंह पुत्र घनश्याम सिंह को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना रामगांव के ग्राम तारापुर खुर्द नि. इन्साद अली पुत्र मोहम्मद उमर को अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह उपस्थिति दर्ज कराए जाने के निर्देश दिये गये हैं।

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