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Wednesday, July 22, 2026 2:00:07 AM

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औचक निरीक्षण में 01 उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस हुआ निलम्बित

औचक निरीक्षण में 01 उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस हुआ निलम्बित
05 विक्रेताओं को जारी की गई कारण बताओ नोटिस
बहराइच 07 अगस्त। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूबेदार यादव द्वारा नौतनवा, राजी चौराहा, रमपुरवा एवं भगवानपुर रताहिया क्षेत्र में उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक मे अनियमितता एवं स्टाक वितरण रजिस्टर अद्यतन न किए जाने के कारण नौतला स्थित उर्वरक विक्रेता रमेश कुमार सिंह का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया तथा उर्वरक बिक्री में अनियमित के कारण उर्वरक विक्रेता सुरेश सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी की गई है तथा दुकान बंद करके भाग जाने के कारण बर्मा बीज भंडार नौतला सहित दो अन्य को भी कारण बताओं नोटिस जारी की गई है।
डॉ. यादव ने बताया कि आज 23500 बैग यूरिया उर्वरक चिलवरिया रैक पॉइंट से प्राप्त हुई। जिसे  रैक पॉइंट से रिटेलर्स एवं को-ऑपरेटिव समिति को भेजने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि सभी उर्वरक विक्रेता पॉस मशीन से आधार कार्ड से खेतौनी को चेक करते हुए शासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें। उर्वरक वितरण के साथ-साथ स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर स्टॉक एवं उर्वरक खरीदने वाले का रिकॉर्ड प्रतिदिन प्रतिदिन मेंटेन कर उर्वरक की बिक्री करें।
जिला कृषि अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी आज आज दिनांक  अगस्त 2025 को जनपद में  8366 मेट्रिक टन यूरिया, 3335 मेट्रिक टन डीएपी, 2809 मैट्रिक टन एनपीके, 12482 मेट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट उपलब्ध है। जनपद की सभी समितियांे पर उर्वरक उपलब्ध करा दिया गया है। जनपद के सभी किसान भाइयों को अश्वस्त किया जाता है कि जनपद में उर्वरक की कमी नहीं होने दी जाएगी । किसान भाइयों से निवेदन है की एडवांस में उर्वरक खरीद कर उर्वरक का भंडारण ना करें समय-समय पर उर्वरक उपलब्ध रहेगा अभी की जरूरत के हिसाब से ही उर्वरक खरीदें ।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को चेतावनी जारी की गई है यदि किसी भी विक्रेता द्वारा अनियमिता वरती जाएगी एवं सीमावर्ती राज्यों में उर्वरक की कालाबाजारी की जाएगी, या संदिग्ध उर्वरक बिक्री करते हुए  पाया गया तो उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, उर्वरक (परिसंचरण नियंत्रण) आदेश 1973, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार कठोरतम कार्रवाई की सुनिश्चित की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी द्वारा जनपद बहराइच के सभी किसानों को अवगत कराया जाता है कि यदि जनपद में कोई भी व्यक्ति संदिग्ध उर्वरक की बिक्री करता है तो उस दुकानदार के खिलाफ जिला कृषि अधिकारी कार्यालय मे शिकायत दर्ज कराये, शिकायत के उपरांत संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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