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Thursday, April 24, 2025 3:25:01 PM

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दीवानी न्यायालय संचालन के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश ने जारी किये दिशा निर्देश

दीवानी न्यायालय संचालन के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश ने जारी किये दिशा निर्देश
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार जाकिर हुसैन की रिपोर्ट

बहराइच। मा. उच्च न्यायालय के पत्र सं. 1091/ दिनांक 05 मई 2020 के माध्यम से विभिन्न परिक्षेत्रों (रेड, आॅरेन्ज एवं ग्रीन ज़ोन) में लाॅकडाउन अवधि एवं उसके पश्चात की अवधि में जिला न्यायालयों के संचालन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जो 08 मई 2020 से अग्रिम आदेशों तक के लिए प्रभावी किये गये हैं।
यह जानकारी देते हुए जनपद न्यायाधीश ने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बहराइच आॅरेन्ज ज़ोन में है, इसलिए मा. उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद न्यायालय बहराइच स्थित न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बहराइच, विशेष न्यायालय (एस.सी./एस.टी. एक्ट) बहराइच, न्यायालय चतुर्थ अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/गैंगेसटर एक्ट/ई.सी. एक्ट बहराइच, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) बहराइच, न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/रेप एण्ड पोक्सों एक्ट से सम्बन्धित वाद कोर्ट सं.-1, बहराइच, न्यायालय अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश/रेप एण्ड पोक्सों एक्ट से सम्बन्धित वाद कोर्ट सं.-2/एन.डी.पी.एस. एक्ट बहराइच, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच, न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच व प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, बहराइच के न्यायालय 08 मई 2020 से संचालित हैं।
मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त संचालित न्यायालयों द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान केवल लम्बित/नवीन ज़मानत प्रार्थनापत्र तथा लम्बित/नवीन अग्रिम ज़मानत प्रार्थनापत्र पर ही विचार किया जायेगा। विचाराधीन बन्दियों से सम्बन्धित न्यायिक कार्य/रिमाण्ड वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। यदि कोई तकनीकी समस्या उत्पन्न होगी, तो अन्य विकल्प के माध्यम से उक्त कार्य सम्पादित किया जाएगा। वर्तमान में उक्त कार्य को सम्पादित किए जाने हेतु 14 अप्रैल 2020 को आदेश पारित किया गया था, जो अग्रिम आदेश तक यथावत रहेगा।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार सिस्टम आफीसर द्वारा जनपद न्यायालय बहराइच हेतु एक अधिकृत ई-मेल आईडी बीएएचआरएआईसीएचईसीओयूआरटी एैट जीमेल डाट काॅम तैयार किया गया है। उक्त ई-मेल आईडी का प्रयोग जमानत/अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र व अन्य जमानत प्रार्थना पत्र मय लिखित बहस प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे सभी प्रार्थना पत्रों पर सम्बन्धित अधिवक्ता/वादकारियों का पूर्ण विवरण मय मोबाइल नम्बर उल्लिखित होना आवश्यक होगा। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि जनपद न्यायालय बहराइच हेतु सिस्टम आॅफिसर का मो.न. 9457581056 हेल्पलाइन नम्बर होगा जिसका प्रयोग उपरोक्त न्यायालयों के संचालन हेतु जानकारी प्राप्त करने हेतु किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि अधिवक्ता व वादकारियों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नम्बर तथा ई-मेल आईडी जनपद न्यायालय बहराइच के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
जनपद न्यायाधीश ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केवल उन्ही विद्वान अधिवक्तागण को न्यायालय परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनके वाद प्रश्नगत तिथि को उपरोक्त न्यायालयों में नियत हों। वादकारी एवं अन्य प्रतिनिधिगण का न्यायालय परिसर में प्रवेश पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।
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30 जून 2020 तक मार्निंग सेशन में खुलेगा दीवानी न्यायालय
बहराइच 08 मई। जनपद न्यायाधीश बहराइच ने बताया कि मा. हाईकोर्ट के आदेशानुसार 08 मई से 30 जून 2020 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट बहराइच तथा इससे सम्बन्धित कार्यालयों की कार्यालय अवधि में परिवर्तन किया गया है।
जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार 08 मई से 30 जून 2020 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक खुलेंगे। जबकि कोर्टों से सम्बन्धित कार्यालय प्रातः 06ः30 बजे से अपरान्ह 01ः30 बजे तक कार्य करेंगे। जारी आदेश के अनुसार पूर्वान्ह 10ः30 से 11ः00 बजे तक मध्यावकाश रहेगा।

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