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Friday, May 16, 2025 1:58:16 PM

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बहराइच : बाल विवाह करने वालो के साथ साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान व चौकीदार भी माने जाएंगे दोषी : sp

बहराइच : बाल विवाह करने वालो के साथ साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान व चौकीदार भी माने जाएंगे दोषी : sp
/ से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार जाकिर हुसैन की रिपोर्ट

बहराइच : पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा किया गया एंटी ह्यूमन शाखा का मासिक समीक्षा मीटिंग
जनपद में किसी भी हाल में न हो बाल विवाह,अन्यथा की स्थिति में बाल विवाह करने वालो के साथ साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान व चौकीदार भी माने जाएंगे दोषी:- पुलिस अधीक्षक

बहराइच- 20 अप्रैल।
पुलिस अधीक्षक बहराइच डॉ0 विपिन कुमार मिश्र द्वारा आज पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपदीय बाल कल्याण अधिकारियों की मासिक समीक्षा/मीटिंग की गई। महोदय द्वारा जनपद के सन्निकट अक्षय तृतीया के अवसर पर पूर्व में प्रचलित बाल विवाह के संदर्भ में सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी थानें अपने अपने क्षेत्र में बाल विवाह न हो इसके लिए ग्राम प्रधान,चौकीदार, पंडित आदि से भी सम्पर्क रखें। जिस भी थाना क्षेत्र में बाल विवाह की सम्भावना होने पर सम्बंधित ग्राम प्रधान/चौकीदार इसकी सूचना तत्काल स्थानीय थाने को दे अन्यथा उन पर भी बाल विवाह अधिनियम के अतिरिक्त महामारी अधिनियम तथा लाकडाउन तोड़ने सम्बंधी अभियोगों पंजीकृत कर कार्यवाही की जाएगी।

उक्त बैठक में जनपद के सभी थानों के बाल कल्याण अधिकारी के साथ साथ जिला कल्याण अधिकारी,यूनिसेफ,चाइल्ड लाइन व अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद रहे।

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