बहराइच। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त/निबंधक, सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियाॅ उत्तर प्रदेश संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा घोषित लाॅकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग द्वारा सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियों का निर्वाचन निर्धारित समय पर कराया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में समिति सदस्यों के हित के दृष्टिगत उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 29-4 (ख) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी का गठन आवश्यक हो गया है। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत गन्ना आयुक्त द्वारा सभी गन्ना परिक्षेत्रों के उपगन्ना आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे निबंधक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहकारी गन्ना विकास समितियों हेतु सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं विशेष सचिव/सचिव प्रभारी तथा सहकारी चीनी मिल समितियों हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी, गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सम्बन्धित प्रधान प्रबन्धक/सचिव को शामिल कर अंतरिम प्रबन्ध कमेटी का गठन करना सुनिश्चित करें। अन्तरिम प्रबन्ध कमेटी अपनी नियुक्ति के छः माह के अवसान पश्चात या प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचन के पश्चात उसके पुनर्गठन पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।
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