बहराइच। वर्तमान समय में अयोध्या से सम्बन्धित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के सम्भावित निर्णय व क्रिसमस-डे एवं अन्य छोटे-छोटे स्थानीय त्यौहारों तथा आये दिन विभिन्न संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि आयोजनों के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्टेªट जयचन्द्र पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के समस्त 26 प्रस्तर 07 नवम्बर 2019 से 06 दिसम्बर 2019 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।
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