रिपोर्ट : मेराज सलमानी
बहराइच । उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के नानपारा में चार साल पहले हुए युवक की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने हत्या के मामले में दोषसिद्ध दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में मुख्य अभियुक्त नौशाद उर्फ शालू और गुलफाम उर्फ छोटू शामिल हैं। अदालत के इस फैसले के साथ लंबे समय से विचाराधीन हत्या के मामले में महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 अक्टूबर 2022 को बहराइच जिले के नानपारा कोतवाली क्षेत्र में राकेश टॉकीज के पास शेखु अहमद की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की।
पुलिस की जांच और अदालत में चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद नौशाद उर्फ शालू और गुलफाम उर्फ छोटू को हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए प्रत्येक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चार साल पुराने इस हत्याकांड में अदालत के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस निर्णय के साथ ही मामले में दोषियों को सजा सुनाई गई है।
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