Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Saturday, May 17, 2025 6:45:32 PM

वीडियो देखें

बहराइच। बिना लाइसेंस बीज का व्यापार करने वालों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर

बहराइच। बिना लाइसेंस बीज का व्यापार करने वालों के विरूद्ध दर्ज होगी एफआईआर

बहराइच। जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पाण्डेय ने बताया कि रबी 2019-20 हेतु बीज वितरण कार्य शुरू होने से पूर्व ही शासन तथा कृषि विभाग कृषकों को उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। श्री पाण्डेय ने बताया कि इस सम्बन्ध में जिले के समस्त बीज विक्रेताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यदि कोई व्यापारी बिना लाइसेंस प्राप्त किये बीज का व्यापार करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोट दर्ज करायी जायेगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद के समस्त बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि शासन के निर्देशानुसार सभी बीज विक्रेता अपने फर्म/दुकान पर डिस्पले बोर्ड, रेट बोर्ड, स्टाक बोर्ड, बिक्री/स्टाक रजिस्टर, कैशमेमो व अन्य वांछित अभिलेख पूर्ण रखेंगे तथा कृषकों को बीज बिक्री की रसीद क्रय के समय ही अवश्य देंगे। सभी बीज विक्रेता उसी फर्म/कम्पनी से स्टाक का क्रय करेंगे जो फर्म/कम्पनी कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश से पंजीकृत/अधिकृत हो तथा उस फर्म का बीज बिक्री प्राधिकार पत्र संख्या बिल में अवश्य अंकित हो, अन्यथा की स्थिति में समस्त बीज निरीक्षण के समय सीज कर दिया जायेगा। जिले के समस्त बीज विक्रेताओं को आधारीय/प्रमाणित (डबल टैग) वाले बीजों का ही विक्रय किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। सभी विक्रेता अपने प्रतिष्ठान के माध्यम से बिक्री किये जाने वाले बीजों का पूर्ण विवरण यथा बीज प्राप्ति श्रोत, बिल/कैशमेमो जिसमें संख्या व दिनांक का पूर्ण विवरण अंकित हो सुरक्षित रखेंगे। सभी बीज विक्रेता स्टाक का भण्डारण बीज प्रधिकार में दर्ज स्थान पर ही करेंगेें, अन्यथा स्टाक का भण्डार अवैध माना जायेगा तथा बीज नियंत्रण आदेश 1983 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। सभी विक्रेता प्रतिमाह 05 तारीख को स्टाक प्राप्ति एवं विक्रय तथा अवशेष की सूचना जिला कृषि अधिकारी को उपलब्ध कराते हुए बिक्री व स्टाक रजिस्टर का अवलोकन अधोहस्ताक्षरी से करायेगें।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *