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Friday, February 14, 2025 8:38:47 PM

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बहराइच। विचाराधीन बन्दी मो. उमर की मृत्यु की न्यायिक जाॅच,11 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बहराइच। विचाराधीन बन्दी मो. उमर की मृत्यु की न्यायिक जाॅच,11 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बहराइच। अपराध संख्या 348/2016, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच के वाद में निरूद्ध विचाराधीन बंदी मो. उमर पुत्र हजारी दर्जी आयु 33 वर्ष, निवासी ग्राम चंगिया, दा. खैरा, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच की मृत्यु 19 अगस्त 2017 को अपरान्ह 01ः20 बजे जिला चिकित्सालय, बहराइच में उपचार के दौरान हो गयी थी। उक्त मृत्यु के सम्बन्ध में न्यायिक जाॅच, न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच द्वारा की जा रही है। यह जानकारी देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच रोमा गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि उक्त मृत्यु बन्दी के बाबत पूर्व में भी विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी परन्तु मृतक बन्दी के परिजन हजारी (पिता), अहमद खुद्दूस (भाई) व श्रीमती बिट्टा (पत्नी) निवासी ग्राम चंगिया, दा. खैरा, थाना बौण्डी, जनपद बहराइच के साक्ष्य हेतु नोटिस कई बार प्रेषित की जा चुकी है, परन्तु अथक प्रयास के उपरान्त भी उक्त मृतक बन्दी के परिजन न्यायालय पर उपस्थित नहीं आये हैं। न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच रोमा गुप्ता ने बताया कि यदि मृतक बंदी उपरोक्त के परिजनों में से किसी भी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना है तो वह 11 अक्टूबर 2019 को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बहराइच में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता हैं।

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