बहराइच 12 जुलाई। तहसील महसी अन्तर्गत उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 व उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावली 2016 में वर्णित उपबन्धों के अनुसार मछुआ समुदाय व अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के मध्य नीलामी पद्धति से तालाबों का दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी महसी ने बताया कि तहसील सभागार में 29 जुलाई 2019 को मध्यान्ह 12ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे के मध्य होने वाली नीलामी के लिए तहसीलदार महसी को नीलाम अधिकारी नामित किया गया है। एसडीएम महसी ने बताया कि तहसील महसी अन्तर्गत ग्राम बभनौटी शंकरपुर में गाटा सं. 1317ख क्षेत्र 1.829 हे., खम्हरिया शुक्ल में गा.सं. 591मि क्षेत्र 1.346 हे., गोविन्दपुर में गा.सं. 571ध क्षेत्र 1.6220 हे., भिरवा में गा.सं. 258मि क्षेत्र 1.676 हे., सिकन्दरपुर में में गा.सं. 1959क क्षेत्र 1.5700 हे., मासाडीह में गा.सं. 389ख क्षेत्र 0.6540 हे., महसी में गा.सं. 1775 क्षेत्र 0.3080 हे., सिसैया चूरामणि में गा.सं. 1594 क्षेत्र 0.8940 हे., गा.सं. 1770/2237 क्षेत्र 0.4130 हे. व गा.सं. 1679ख क्षेत्र 0.3700 हे., मुसल्लमपुर में गा.सं. 240 क्षेत्र 0.9300 हे., तेजवापुर में गा.सं. 50मि क्षेत्र 1.897 हे. व गा.सं. 162 क्षेत्र 3,614 हे. तथा ग्राम बेल्होरा में गा.सं. 5 क्षेत्र 1.0630 हे. व गा.सं. 518 क्षेत्र 0.4820 हेक्टेयर का नीलामी पद्धति से दस वर्षीय पट्टा किया जायेगा। उप जिलाधिकारी महसी ने बताया कि नीलामी गृहीता को नीलामी के दिन अपने निवास एवं जाति का प्रमाण पत्र जबकि सहकारी समितियों के अध्यक्ष/सचिव को समिति की नियमावली एवं पंजीकरण सम्बन्धी अद्यावधिक अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। एसडीएम महसी ने बताया कि तहसील महसी के रजिस्ट्रार कानूनगो मो. अनीस आर.के. जैतापुर से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर पट्टे की शर्तों एवं नीलामी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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