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Friday, February 7, 2025 10:21:53 PM

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दिव्यांगता चिन्हाॅकन शिविर का आयोजन 05 जुलाई से

दिव्यांगता चिन्हाॅकन शिविर का आयोजन 05 जुलाई से

बहराइच 03 जुलाई। जनपद के दिव्यांगजनों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ‘‘दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग’’ द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करने, दिव्यांग बच्चों की पोलियो करेक्टिव सर्जरी कराने, जेई एवं एईएस से प्रभावित दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण से लाभान्वित करने के उद्देश्य से 05 से 22 जुलाई 2019 तक जनपद के समस्त विकास खण्ड मुख्यालयों तथा तहसील सदर बहराइच के परिसर में प्रातः 10ः30 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक दिव्यांगता चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया जायेगा। दिव्यांगता चिन्हांकन शिविर के निर्धारित किये गये रोस्टर की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि 05 जुलाई 2019 को विकास खण्ड मुख्यालय परिसर मिहींपुरवा, 06 को बलहा, 08 को नवाबगंज, 09 को रिसिया, 10 को शिवपुर, 11 को चित्तौरा, 12 को तेजवापुर, 13 को विशेश्वरगंज, 15 को पयागपुर,16 को हुजूरपुर, 17 को फखरपुर, 18 को कैसरगंज, 19 को महसी, 20 को जरवल तथा 22 जुलाई 2019 को तहसील मुख्यालय सदर बहराइच परिसर में शिविर आयोजित होगा। जिला दिव्यांगजन अधिकारी को जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया गया है जबकि अपने-अपने विकास खण्डों के सम्बन्धित बीडीओ नोडल अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी श्री कुमार ने सभी दिव्यांगजनों से शिविर आयोजन का भरपूर लाभ उठाये जाने की अपील करते हुए अपेक्षा की है कि इच्छुक दिव्यांगजन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदान किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (जिसमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो), सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान के स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक रू. 46,080=00 व शहरी क्षेत्र के लिए रू. 56,460=00 वार्षिक से अधिक न हो), एक नवीन आकार का दिव्यांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट साईज़ का फोटोग्राफ, आधार कार्ड की छाया प्रति और यदि आवेदक अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो जाति प्रमाण-पत्र के साथ शिविर के प्रतिभाग करें। शिविर के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, अधि.अधि. नगर पालिका परिषद बहराइच, जिला कार्यक्रम अधिकारी व सभी खण्ड विकास अधिकारियों को आवश्यक प्रबन्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं।

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