बहराइच 29 जून। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में जिला कारागार बहराइच में निरूद्ध बन्दियों के लाभार्थ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, नवनीत कुमार भारती की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कारागार अधीक्षक ए.एन. त्रिपाठी, डिप्टी जेलर एस.के. त्रिपाठी, काउन्सलर एडीआर मसऊद आलम व कनिष्ठ लिपिक डीएलएसए मनीष कुमार सिंह मौजूद रहे। जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुए श्री भारती ने कहा कि बन्दियों के लाभार्थ जिला कारागार में प्रत्येक माह जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि छोटे अपराधों में निरुद्ध बंदीगण स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार करके जेल लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी बंदी को अपने मुकदमे की निःशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रेषित कर सकता है, जिससे उसे निःशुल्क नामिका अधिवक्ता नियमानुसार मुहैय्या कराया जायेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदीगण के परिवारीजन को विधिक सहायता उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में दिये गये निर्देशों की जानकारी देते हुए श्री भारती ने बन्दीगण को बताया कि यदि उनके परिवारीजन में से भी किसी को विधिक सहायता की आवश्यकता है तो उन्हें भी यह सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय से विधि अनुसार प्राप्त करवायी जा सकती है, जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर कई बंदीगण द्वारा इस संबंध में पूछताछ की गयी तथा इसका लाभ उठाये जाने के संबंध में बंदीगण द्वारा अपनी इच्छा भी ज़ाहिर की गयी।
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