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Thursday, May 8, 2025 9:09:02 PM

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स्थायी लोक अदालत में कोई न्याय शुल्क देय नहीं: कृष्ण कुमार शुक्ला

स्थायी लोक अदालत में कोई न्याय शुल्क देय नहीं: कृष्ण कुमार शुक्ला

बहराइच 13 जून। बहराइच जनपद में स्थायी लोक अदालत की फुल बेंच ने काम करना शुरू कर दिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होगी। यह जानकारी देते हुए चेयरमैन (न्यायाधीश) स्थायी लोक अदालत बहराइच कृष्ण कुमार शुक्ला ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में कोई न्याय शुल्क देय नहीं है यानि कि यह अदालत सभी वर्गों की निःशुल्क सेवा के लिए है। श्री शुक्ला ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में बिजली न आने एवं गलत बिल सम्बन्धी विवाद, वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा से सम्बन्धित विवाद, डाक तार या टेलीफोन सेवा से सम्बन्धित विवाद, मोबाइल या उनकी कम्पनियों के विरूद्ध सेवा सम्बन्धी विवाद, किसी स्थापन, नगर पालिका, टाउन एरिया द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल का प्रदाय एवं जल निकासी से सम्बन्धित वाद, सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली से सम्बन्धित विवाद, अस्पताल, नर्सिग होम या औषधालय से सम्बन्धित विवाद, बीमा से सम्बन्धित विवाद, किसान दुघर्टना बीमा, जीवन बीमा, वाहन बीमा, आपदा बीमा, बैकिंग बीमा से सम्बन्धित वाद, शैक्षिक या शैक्षिक संस्थानों से सम्बन्धित विवाद, आवास व भू सम्पदा सेवा या अन्य विवाद, नगर पालिका परिषद व अन्य निकायों के टैक्स से सम्बन्धित मामले भी इस न्यायालय में दायर किये जा सकते हैं।

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