बहराइच 04 मई। लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 अन्तर्गत 06 मई 2019 को जनपद बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर एवं गोण्डा में सम्पन्न होने वाले मतदान को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा जनपद में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट/जिला निर्वाचन अधिकारी, बहराइच शम्भु कुमार ने आबकारी अधिनियम 1910 की धारा-59 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (ग) खण्ड (एक) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए थोक एवं फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी (देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाप, भांग, कैन्टीन एफएल-9, एफएल-16/17) दुकानों की बन्दी के सम्बन्ध में आदेश जारी किये हैं। बन्दी के दिवसों के लिए किसी भी अनुज्ञापी को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति देय नहीं होगा। जनपद बहराइच की फुटकर एवं थोक बिक्री की उपरोक्त समस्त आबकारी दुकानें 04 मई 2019 को साॅयकाल 05ः00 बजे से 06 मई 2019 को मतदान की समाप्ति तक पूर्णतया बन्द रहेंगी।
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