सुलतानपुर। गलत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने पर एसओ पर कोर्ट का सख्त निर्णय आया है। एसओ धंमौर प्रवीण सिंह को कस्टडी में लिया गया जिससे की प्रशासनिक महकमे में हड़कम्प मच गया है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक अनुरागवत्स आला अफसरो के साथ पँहुचे दीवानी न्यायालय। आपको बटन दें कि बीते 16 मार्च को बंधुआ चौराहे से हैदर अब्बास उर्फ गब्बर व ग़ाफ़िर हसन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था जिसका धारा 115 के साथ 302 के अंतर्गत चालान किया गया था। बताया जा रहा है की उच्चाधिकारियो के दबाव में कार्यवाही की थी। जीवित व्यक्ति की हत्या से सम्बंधित मुकदमे में रूलिंग का हवाला दे रहे थे। आरोपियो की 20 हजार पर की जमानत मंजूर हुई है सूत्रों की मने तो अमेठी से जुड़े एक बड़े भाजपा नेता के दबाव में सुल्तानपुर पुलिस का ये कारनामा किया गया था। न्यायालय परिसर में सैकड़ो अधिवक्ता, पुलिस बल मौजूद रहे। बगैर हत्या हुए ही हत्या की धारा लगाने के मामले में थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह को सीजेएम आशारानी सिंह की कोर्ट से मिली फाइनल बेल, एडीजे चतुर्थ मनोज कुमार शुक्ल ने भादवि की धारा 194 व 195 में दर्ज कराया था केस,
बगैर हत्या हुए ही हत्या की धारा में भेजा जेल, कोर्ट ने की थानाध्यक्ष पर कार्यवाही
