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Wednesday, February 12, 2025 5:05:05 PM

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प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर रखी जा रही है नज़र: व्यय प्रेक्षक 

प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय पर रखी जा रही है नज़र: व्यय प्रेक्षक 

बहराइच 23 फरवरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक डा. राजी एन.एस. द्वारा बताया गया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दौरान किसी व्यक्ति को रूपया, शराब या उपहार आदि का लालच देकर किसी प्रार्टी या प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने या न करने के लिए उकसाना या प्रेरित करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के अन्तर्गत अपराध है। इसका उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 171 के अधीन 01 वर्ष का कारावास भी हो सकता है।

सोमवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में 56-बहराइच (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों एवं राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के दौरान व्यय प्रेक्षक ने बताया कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लागू आदर्श आचार संहिता/निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों के लिए तीन-तीन स्टैटिक सर्विलांस, फ्लाईंग स्क्वायड टीमों का गठन किया गया है। जनपद में गठित की गयीं सभी टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। निर्वाचन की शुचिता को बनाये रखने के लिए गठित टीमों द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रचार खर्चांे, घूस की वस्तुओं का नकद या वस्तु के रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला बारूद, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी मानक प्रचालन प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करा रही हैं।

प्रेक्षकों ने बताया कि सभी टीमें व्यय संवेदनशील बस्तियों में चेक पोस्ट स्थापित कर अपने क्षेत्र में अवैध शराब, रिश्वत की वस्तुओं या भारी मात्रा में नकदी, हथियार एवं गोला-बारूद के लाने एवं ले जाने तथा असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर नजर रख रही हैं। डा. राजी एन.एस. ने बताया कि सभी टीमों को निर्देश दिया गया है कि जांच के लिए की जाने वाली सम्पूर्ण प्रक्रिया की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करते हुए उसका वीडियो तैयार कराकर जिला मुख्यालय पर गठित वीडियो अवलोकन टीम द्वारा पूरी सूक्ष्मता से अनुवीक्षण किया जा रहा है। व्यय प्रेक्षकों ने जन सामान्य से भी अपील की है कि व्यय अनुवीक्षण से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर निर्वाचन कन्ट्रोल रूम या प्रशासन के अधिकारियों के संज्ञान में अवश्य लायें ताकि निर्वाचन की शुचिता प्रभावित करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके।

बैठक के दौरान मुख्य राजस्व अधिकारी व वरिष्ठ कोषाधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रत्याशियों को जानकारी दी गयी कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2019 का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखों की जाॅच के लिए 25 अप्रैल को प्रथम, 29 अप्रैल 2019 को द्वितीय एवं 03 मई 2019 को तृतीय एवं अन्तिम जाॅच की तिथि निर्धारित कर दी गयी है। सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं प्रत्याशियों से अपेक्षा की गयी कि निर्धारित तिथियों में कोषागार पहुंचकर अपने-अपने निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर की जांच अवश्य करा लें। प्रत्याशियों को यह भी जानकारी दी गयी कि निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा रू. 70 लाख निर्धारित है। सभी प्रत्याशी आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए निर्वाचन व्यय सुनिश्चित करेंगे तथा पूरी सावधानी के साथ व्यय लेखा रजिस्टर में उसका अंकन भी करें।

बैठक के अन्त में व्यय प्रेक्षक ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों से कहा कि फ्रेंडशिप स्प्रिट के साथ निर्वाचन लड़ें। यदि कहीं पर कोई समस्या आती है तो उसे जिला प्रशासन तथा आयोग की ओर से नियुक्त किये गये प्रेक्षकों के संज्ञान में अवश्य लायें।

इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत अवस्थित पाॅचों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए गठित सहायक व्यय प्रेक्षक आशीष कुमार शुक्ल, अंकुर, आनन्द तिवारी, अंकित सिंह, राजीव सिंह सेंगर, लेखा टीम के सदस्य, राजनैतिक दलों के पदाधिकारी, प्रत्याशी व प्रत्याशियों के निर्वाचन अभिकर्ता मौजूद रहे।

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