बहराइच 23 अप्रैल। जनपद न्यायाधीश बहराइच ने बताया कि मा. हाईकोर्ट के आदेशानुसार 01 मई से 30 जून 2019 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट बहराइच तथा इससे सम्बन्धित कार्यालयों की कार्यालय अवधि में परिवर्तन किया गया है।
जनपद न्यायाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार 01 मई से 30 जून 2019 तक सिविल एवं क्रिमिनल कोर्ट प्रातः 08ः30 बजे से अपरान्ह 02ः30 बजे तक खुलेंगे। जबकि कोर्टों से सम्बन्धित कार्यालय प्रातः 08ः00 बजे से अपरान्ह 03ः00 बजे तक कार्य करेंगे। जारी आदेश के अनुसार पूर्वान्ह 11ः30 से मध्यान्ह 12ः00 बजे तक मध्यावकाश रहेगा।
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